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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद में रूस की सदस्यता निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया

cri2022-04-08 15:28:30

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल को फैसला सुनाया कि नेशनल असेंबली (संसद के निचले सदन) को भंग करने का पाक राष्ट्रपति अल्वी का निर्णय अमान्य था।

पाक सर्वोच्च न्यायालय ने उस दिन जारी एक फैसले पत्र में यह घोषणा की कि नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने हाल ही में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जो असंवैधानिक था और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं था।

इस फैसले के तहत नेशनल असेंबली और कैबिनेट को पुनर्स्थापित किया गया है। अब इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए नेशनल असेंबली के अध्यक्ष को स्थानीय समयानुसार 9 तारीख को साढ़े 10 बजे से पहले नेशनल असेंबली की बैठक बुलानी होगी। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इस सत्र के दौरान नेशनल असेंबली तुरंत एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी।

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