मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को रिहाई मिली
मालदीव के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को घोषणा की कि मालदीव फौज़दारी अदालत का वर्ष 2022 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम के खिलाफ घूसखोरी और मानी लॉन्ड्रिंग अपराध होने का फैसला स्थापित नहीं है ।यामीन को उस दिन रिहाई मिली है ।
स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायधीशों के विचार में वर्ष 2022 में यामीन के खिलाफ मालदीव फौज़दारी अदालत की सुनवाई अन्यायपूर्ण है और फौज़दारी अदालत को फिर इस मुकदमे को चलाने का आदेश दिया गया ।
बता दें कि दिसंबर 2022 में यामीन को 11 साल के कारावास की सज़ा सुनायी गयी थी ।
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